हरियाणा में रहने वाले लोगों के लिए मनोहर लाल सरकार ने एक नई योजना निकाली है।
अगर हरियाणा के लोग अपना आशियाना बनाने का सपना संजोए हुए है तो उनके लिए एक अच्छा मौका आया है।
दरअसल हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के विशेष प्रावधान के तहत घुमन्तु जाति के आवेदक ही इसका लाभ ले सकता हैं।
हरियाणा में रहने वाले लोगों के लिए मनोहर लाल सरकार ने एक नई योजना निकाली है। अगर हरियाणा के लोग अपना आशियाना बनाने का सपना संजोए हुए है तो उनके लिए एक अच्छा मौका आया है।
दरअसल, हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के विशेष प्रावधान के तहत घुमन्तु जाति के आवेदक भी इसका लाभ ले सकता हैं।
हरियाणा सरकार ने यह योजना EWS कैटेगरी के लिए निकाली थी। घुमन्तु जाति के लोगों को भी इसका लाभ मिल सकता है।
इस योजना में पंजिकरण की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर 2023 है। इस तिथि के बाद कोई भी इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएगा।
लाभार्थी की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक होनी चाहिए। परिवार को परिवार पहचान-पत्र योजना के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
लाभार्थी को हरियाणा के शहरी क्षेत्रों का निवासी होना चाहिए। लाभार्थी या उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर किसी भी शहरी क्षेत्र में कोई भी पक्का मकान पंजीकृत नहीं होना चाहिए।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए लोगों को सरकार द्वारा बनाई गई वेबसाइट hfa.haryana.gov.in पर अप्लाई करना होगा।
हरियाणा सरकार (Haryana Government) द्वारा बनाए गए हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के पोर्टल पर इस योजना से जुड़ी अन्य जानकारी भी मिल सकती है।