समग्र गव्य विकास योजना के तहत किसान, पशुपालक, महिला और बेरोजगारों को 2 से 4 पशुओं के लिए युनिट खोलने पर 75 प्रतिशत की मिलती है।

वहीं सामान्य वर्ग के लोगों को 50 प्रतिशत का अनुदान मिलेगा। बिहार की राज्य सरकार किसानों और पशुपालकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती है।जिनसे उनकी आय में बढ़ोत्तरी हो।

इसी कड़ी में समग्र गव्य विकास योजना भी है। जिसके तहत सूबे की सरकार किसान, पशुपालक, महिला और बेरोजगारों को 2 से 4 पशुओं के लिए युनिट खोलने पर 75 प्रतिशत की सब्सिडी देती है।

वहीं सामान्य वर्ग के लोगों को 50 प्रतिशत की की सब्सिडी मिलती है। समग्र गव्य विकास योजना क मदद से बेरोजगार युवक या महिलाएं रोजगार से जुड़ सकते हैं।

वह गांव में ही दूध बेचकर अच्छे-खासे रुपये कमा सकते हैं। बिहार सरकार ने 2 दुधारु मवेशी खरीदने पर अधिकतम 1 लाख 60 हजार रुपये तय की है।

यानी एससी-एसटी और ओबीसी पशुपालकों को 1 लाख 20 हजार रुपये सब्सिडी के तौर पर पर मिलेंगे इसका अलावा सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 80 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा।

पात्रता

आवेदक बिहार का स्थायी निवासी हो। आवेदन की उम्र 18 साल और 55 साल से कम होनी चाहिए। आवेदनकर्ता को दुधारु पशुओं की जानकारी होनी चाहिए।

आवेदन का परिवार करदाता न हो। आवेदनकर्ता या उसके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरीमें नहीं होना चाहिए।

डॉक्यूमेट्स

आधार कार्ड, राशन कार्ड, इकाई स्थापित हेतु जमीन रसीद के कागज, शपथ पत्र, बैंक डिटेल

अप्लाई करने का तरीका

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको गव्य विकास निदेशालय की साइट https://dairy.bihar.gov.in/  पर जाना होगा। यहां ऊपर आवेदन हेतु पंजीकरण का विकल्प मिलेगा।

इसे भरने के बाद लॉगिन कर लें। अब मांगी गई जानकारी भरने के बाद अंत में सबमिट पर क्लिक कर दें। ऐसे में आपके आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

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